भारत में सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जेल महानिदेशकों या महानिरीक्षकों की बैठक बुलाकर देशभर में मुक्त कारावास खोलने की व्यावहारिकता पर विचार करने को कहा है।
मुक्त कारावास या अर्धमुक्त कारावास में कैदियों को आजीविका के लिये जेल परिसर के बाहर जाकर शाम को वापस लौट आने की अनुमति होती है।
उच्चतम न्यायालय ने मुक्त जेलों के संचालन के बारे में राज्यों से राय लेने को कहा है। राज्यों से चार हफ्ते के भीतर जवाब देने को कहा गया है।
(आईबीटीएन के एंड्रॉएड ऐप के लिए यहां क्लिक करें. आप हमें फ़ेसबुक और ट्विटर पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं.)
शेयरिंग के बारे में
बिहार चुनाव 2020 में एनडीए को पूर्ण बहुमत मिल गया है। इस चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी ...
रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को चुनाव में ...
डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति के उम्मीदवार जो बिडेन अमेरिका के 46 वें राष्ट्रपति चुने गए...
तुर्की और ग्रीस ने घोषणा की है कि वे मंगलवार को ग्रीस के क्रीट द्वीप के पास एक-दूसरे के विर...
कोरोना वायरस की महामारी ने दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की हालत ख़राब कर दी है। इसका असर लोगो...