अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 6 इस्लामिक-बहुल देशों पर यात्रा प्रतिबंध को आंशिक रूप से प्रभावी करने की इजाजत दे दी है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने पहले 7 देशों के मुसलमानों के अमेरिका आने पर रोक लगाई थी, लेकिन अदालत ने इस रोक को खारिज कर दिया था। इसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ने 6 देशों के नागरिकों का नाम ही बैन लिस्ट में शामिल किया था। इनमें सीरिया, लीबिया, ईरान, सोमालिया, सूडान और यमन के नागरिक शामिल थे।
नयी सूची में ट्रम्प ने इराक का नाम बैन लिस्ट से हटा दिया था। ट्रंप ने यात्रा प्रतिबंध पर रोक लगाने के अदालत के आदेश की आलोचना करते हुए इसे 'एक बहुत बुरा फैसला, अपने देश की सुरक्षा के लिए बहुत बुरा फैसला' बताया था।
ट्रंप के 6 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाने के आदेश को कई राज्यों की अदालतों ने खारिज कर दिया था। हवाई के एक संघीय जज ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के संशोधित यात्रा प्रतिबंध के प्रभावी होने से महज कुछ ही घंटे पहले इस पर रोक लगा थी।
अमेरिकी जिला जज डेरिक वाटसन ने फैसला सुनाया कि हवाई राज्य ने ट्रंप के शासकीय आदेश को कानूनी तौर पर दी गई चुनौती के संदर्भ में इस बात को मजबूती से स्थापित किया था कि यदि इस प्रतिबंध को आगे बढ़ाया जाता है तो इससे 'अपूर्णनीय क्षति' होगी।
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