पाकिस्तान: पेशावर हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग का फ़ैसला पलटा, इमरान ख़ान की पार्टी का 'बैट' सिम्बल बहाल
बुधवार, 10 जनवरी 2024
पाकिस्तान के पेशावर हाई कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान ख़ान की पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़' के चुनाव चिह्न से जुड़े मामले में फैसला सुनाते हुए उसके चुनाव चिह्न 'बैट' को बहाल कर दिया है।
बुधवार, 24 जनवरी 2024 को जस्टिस इजाज़ अनवर और जस्टिस अरशद अली की बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई के आंतरिक चुनावों को रद्द करने और पार्टी सिम्बल 'बैट' को ज़ब्त करने के फ़ैसले के ख़िलाफ़ दायर अपील पर सुनवाई की।
पेशावर हाई कोर्ट ने अपने संक्षिप्त फैसले में कहा कि पाकिस्तान के चुनाव आयोग का 22 दिसंबर 2023 का फ़ैसला असंवैधानिक है।
फैसले में पेशावर हाई कोर्ट ने कहा कि पीटीआई के आंतरिक चुनावों का सर्टिफिकेट वेबसाइट पर जारी किया जाना चाहिए और इमरान ख़ान की पार्टी बल्ले के निशान की हकदार है।
22 दिसंबर 2023 को चुनाव आयोग ने पीटीआई के सांगठनिक चुनावों को अमान्य घोषित कर दिया था और इस फ़ैसले के साथ पीटीआई ने अपना चुनाव चिह्न बल्ला खो दिया था।
इमरान ख़ान फिर अयोग्य घोषित किए गए
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पार्टी के संस्थापक इमरान खान को एनए-89 मियांवाली सीट से चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं दी गई।
पिछले हफ्ते इमरान खान का नामांकन पत्र खारिज होने के ख़िलाफ़ दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था।
चुनाव न्यायाधिकरण ने एनए-89 मियांवाली से नामांकन पत्र की अस्वीकृति के खिलाफ इमरान खान की अपील को खारिज कर दिया है।
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