कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण मलेरिया की दवा निर्यात करने पर भारत सरकार ने सख़्ती बढ़ाई। कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उपचार के लिए हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन के उपयोग की सिफ़ारिश की गई है।
कोविड 19 महामारी के इस दौर में दवा की कमी नहीं हो ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने मलेरिया के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवा हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन के निर्यात नियमों को और सख़्त कर दिया है।
नई पाबंदियों के तहत अब हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन को एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट या फिर किसी निर्यात प्रोत्साहन योजना के तहत भेजने की अनुमति नहीं होगी।
डीजीएफ़टी (डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ फ़ॉरेन ट्रेड) की ओर से जारी एक नोटिफ़िकेशन में कहा गया कि हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन का निर्यात या फिर हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन से बनी दवाओं का निर्यात किसी भी सूरत में नहीं रहेगा।
इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च ने इस क़दम को महत्वपूर्ण बताया है।
कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उपचार के लिए हाइड्रॉक्सीक्लोक्विन के उपयोग की सिफ़ारिश की गई है।
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